पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विलंब से अपील दायर करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर की है. एकल पीठ ने प्रार्थी मौलश्री प्रिया व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था. प्रार्थियों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर शिक्षक पद पर हुई थी. उस वक्त उनके पास शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री नहीं थी.
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सरकार ने भरी जुर्माने की राशि, एकलपीठ के आदेश पर रोक
रांची: हाइकोर्ट में गुरुवार को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति करने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी. साथ […]
रांची: हाइकोर्ट में गुरुवार को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति करने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि निर्धारित की.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुर्माने की 20 हजार रुपये की राशि जमा की गयी. एडवोकेट्स एसोसिएशन वेलफेयर फंड में 6000 तथा दो-दो हजार रुपये के हिसाब से 14000 रुपये प्रार्थियों को सौंपे गये.
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