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बालू घाटों की नीलामी: बंदोबस्ती रद्द करने की हो रही कार्रवाई

रांची: रांची और खूंटी में बालू घाटों की बंदोबस्ती रद्द करने के बाद अन्य जिलों में भी इसे रद्द करने की कार्रवाई चल रही है. खान सचिव के निर्देश के आलोक में जिलों के उपायुक्त और डीएमओ इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं. खान विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन में भी फरवरी […]

रांची: रांची और खूंटी में बालू घाटों की बंदोबस्ती रद्द करने के बाद अन्य जिलों में भी इसे रद्द करने की कार्रवाई चल रही है. खान सचिव के निर्देश के आलोक में जिलों के उपायुक्त और डीएमओ इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं. खान विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन में भी फरवरी में पंचायतों के माध्यम से बालू घाटों की नये सिरे से बंदोबस्ती कराने का आदेश दिया गया है.

जिन जिलों में नीलामी हो चुकी है, वहां भी अब आगे कार्रवाई की जा रही है. बताया गया कि केवल रांची में ही बंदोबस्ती कर एग्रीमेंट हुआ था. अन्य जिलों में बिना एग्रीमेंट के ही बालू का उठाव हो रहा था. सरकार की ओर से कहा गया है कि बिना पर्यावरण स्वीकृति के बालू घाटों से बालू का उठाव नहीं हो सकता.

क्या है आदेश
मुख्यमंत्री के आदेश पर खान विभाग द्वारा 24 जनवरी 2015 को एक गाइड लाइन जारी की गयी. इसके मुताबिक राज्य के खान विभाग ने बालू घाटों की बंदोबस्ती संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय द्वारा नीलामी के माध्यम से कराने का आदेश जारी किया है. आदेश में यह भी लिखा गया है कि बालू की खुदाई एवं ढुलाई तभी वैध मानी जायेगी, जब बालू घाटों की बंदोबस्ती हो. खनन करने के लिए माइनिंग प्लान अनुमोदित हो. पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त हो और बिक्री की दर उपायुक्त द्वारा निर्धारित हो. इनके बगैर ढुलाई किये जाने पर तीन माह कैद या पांच हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है.
क्या कहते हैं खान सचिव अरुण
जो आदेश है, उसका पालन किया जायेगा. कहीं भी अवैध तरीके से बालू की ढुलाई नहीं हो सकती. वैध तरीके से बालू के उठाव हो तो कोई आपत्ति नहीं. सभी जिलों में जांच की जा रही है. उपायुक्तों व जिला खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं.
आठ जिलों में हो चुकी थी नीलामी
गौरतलब है कि अक्तूबर 2013 में नौ जिलों में बालू घाटों की नीलामी हो चुकी थी, जिनमें रांची, पाकुड़, गोड्डा, खूंटी, पलामू, गढ़वा, रामगढ़, गिरिडीह और जमशेदपुर के जिले शामिल हैं. शेष बालू घाटों की नीलामी पंचायतों के माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया था. राज्य में कुल 654 बालू घाट हैं, जिसमें 150 बालू घाट दी मिल्स स्टोर, महावीर इंफ्रा व मेरेडियन रियल्टर्स के नाम बंदोबस्ती हुई थी. अब इसे रद्द करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गयी है.

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