सेल अंडर टेकिंग देकर खनन कार्य शुरू करेगासेल की आयरन ओर माइंस में सितंबर माह से बंद है खनन कार्यरांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने मंगलवार को सेल की धोविल आयरन ओर माइंस में खनन कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार को एमएमडीआर एक्ट की धारा 8/3 के तहत आदेश जारी करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिया कि वह अदालत के आदेश से बाध्य होंगे, इस आशय की अंडर टेकिंग देकर खनन कार्य शुरू कर सकता है. पूर्व में अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत ने आज फैसला सुनाया गया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा व सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सेल ने याचिका दायर कर लीज शर्तों को चुनौती दी है. चाईबासा के मनोहरपुर क्षेत्र में अवस्थित धोविल आयरन ओर माइंस के लीज का नवीकरण राज्य सरकार ने नहीं किया है. वर्ष 1998 में धोविल माइंस का लीज समाप्त हो गया था. उसके बाद लीज नवीकरण के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन वह लंबित रहा. राज्य सरकार ने 513 हेक्टेयर खनन एरिया को 29.41 हेक्टेयर कर दिया. डिम्ड एक्सटेंशन के आधार पर खनन कार्य चलता रहा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सितंबर माह में खनन कार्य बंद करने का आदेश दिया.
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धोविल माइंस में खनन के लिए आदेश जारी करे सरकार : हाइकोर्ट
सेल अंडर टेकिंग देकर खनन कार्य शुरू करेगासेल की आयरन ओर माइंस में सितंबर माह से बंद है खनन कार्यरांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने मंगलवार को सेल की धोविल आयरन ओर माइंस में खनन कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार को एमएमडीआर एक्ट की धारा 8/3 के तहत आदेश […]
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