राज्य सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि राज्य में पर्यटन पॉलिसी की क्या स्थिति है. अब तक पॉलिसी क्यों नहीं बन पायी है. पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आवंटित 24.90 करोड़ रुपये के खर्च की क्या स्थिति है. कितनी राशि बची हुई है. राज्य सरकार को आवंटन व खर्च से संबंधित स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया. खंडपीठ ने यह भी कहा कि जिन पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य अधूरे है, उसे 31 मार्च के पहले हरहाल में पूरा कर दिया जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ को बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 में 24.90 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. राशि से पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है. पर्यटन पॉलिसी बनायी जा रही है. ड्राफ्ट तैयार हो गया है. उसे शीघ्र मूर्त रूप दे दिया जायेगा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बबलू कुमार ने जनहित याचिका दायर की है.
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क्यों नहीं बनी पर्यटन पॉलिसी : हाइकोर्ट
राज्य सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा […]
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