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2252 ऑटो को परमिट, चार माह की है वैधता

रांची : आरटीए (रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी) की ओर से अब तक 2252 ऑटो को रंगीन स्टीकर उपलब्ध कराया गया है. परमिट की वैधता चार माह तक के लिए होती है. चार माह बाद रिनुअल कराना अनिवार्य है. आरटीए कार्यालय में दिन भर ऑटो चालकों की भीड़ लगी रही. ये सारे रंगीन स्टीकर लेने आये थे. […]

रांची : आरटीए (रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी) की ओर से अब तक 2252 ऑटो को रंगीन स्टीकर उपलब्ध कराया गया है. परमिट की वैधता चार माह तक के लिए होती है. चार माह बाद रिनुअल कराना अनिवार्य है.
आरटीए कार्यालय में दिन भर ऑटो चालकों की भीड़ लगी रही. ये सारे रंगीन स्टीकर लेने आये थे.
इ- रिक्शा पर लगेगी पाबंदी
जाम से शहर को मुक्त कराने के लिए मेन रोड में चल रहे इ- रिक्शा पर पाबंदी लगाने की बात उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने सिटी सह ट्रैफिक एसपी अनूप बिरथरे से की है.
ऑटो चालकों ने किया विरोध
झारखंड प्रदेश डीजल चालक महासंघ व छोटानागपुर टैक्सी व टेंपो चालक संघ ने ऑटो परमिट की जांच के तरीका का विरोध किया है. महासंघ ने 10 जनवरी को आमसभा और टेंपो चालक संघ ने 11 जनवरी को बैठक करने का निर्णय लिया है.
क्या हैं शर्ते
– सभी डीजल व पेट्रोल ऑटो चालक वरदी पहन कर ही परिचालन करेंगे. डीजल ऑटो चालक नीली वरदी व पेट्रोल ऑटो चालक खाकी वरदी पहनेंगे
– सभी डीजल व पेट्रोल ऑटो के दाहिने ओर सुरक्षा रॉड स्थायी रूप से लगे रहेंगे
– सभी ऑटो चालक निर्धारित पार्किग स्थल पर ही वाहन की पार्किग करेंगे
– यात्रियों को चढ़ने- उतरने के क्रम में वाहनों को सड़क के बायीं ओर की मार्किग के बाहर ही खड़ा किया जा सकेगा.
– किसी भी परिस्थिति में रांची शहर के चौक-चौराहों एवं अन्य व्यस्त मार्गो पर अनुशासनहीनता के साथ ऑटो का परिचालन नहीं होगा

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