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पावर प्लांटों की सुरक्षा मामले में जवाब देने का निर्देश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को कोयला आधारित पावर प्लांटों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पूछा कि सुरक्षा […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को कोयला आधारित पावर प्लांटों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पूछा कि सुरक्षा के क्या मानक है तथा उसका अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं. पावर प्लांटों में सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये है. प्रतिवादियों द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्टरीज को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया था. उन्होंने सभी संबंधित पावर प्लांटों व कोयला उत्पादन इकाइयों से रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है. उल्लेखनीय है कि पावर प्लांटों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, कर्मियों के सुरक्षा व स्वास्थ्य तथा बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील किया था तथा संबंधित पावर प्लांटों व कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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