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आरटीइ के पालन के लिए कोषांग बना

बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं होने पर दी जा सकती है सूचना 27 दिसंबर तक स्कूलों से मांगी गयी थी बीपीएल बच्चों की संख्यानामांकन प्रक्रिया की भी जानकारी देनी होगीरांची. जिला में शिक्षा अधिकार अधिनियम के पालन के लिए कोषांग बनाया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक जयंत कुमार मिश्र ने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य […]

बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं होने पर दी जा सकती है सूचना 27 दिसंबर तक स्कूलों से मांगी गयी थी बीपीएल बच्चों की संख्यानामांकन प्रक्रिया की भी जानकारी देनी होगीरांची. जिला में शिक्षा अधिकार अधिनियम के पालन के लिए कोषांग बनाया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक जयंत कुमार मिश्र ने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जायेगा. अधिनियम के तहत शिकायत की सुनवाई के लिए शिकायत निवारण कोषांग बनाया गया है. इसके लिए दूरभाष संख्या जारी की गयी है. कोई भी व्यक्ति दूरभाष संख्या 0651-6572560 पर शिकायत दर्ज करा सकता है. निजी स्कूलों में 25 फीसदी बीपीएल बच्चों के नामांकन में परेशानी होने पर जारी नंबर पर शिकायत की जा सकती है. जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिले के सभी निजी स्कूलों से 27 दिसंबर तक नामांकित बीपीएल बच्चों की संख्या की जानकारी देने को कहा था. राजधानी के अधिकतर स्कूलों ने अब तक इसकी जानकारी नहीं दी है. बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है. नामांकन फार्म जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध है. स्कूलों को नामांकन के लिए जारी विज्ञप्ति में बीपीएल बच्चों के नामांकन प्रक्रिया की भी जानकारी देने को कहा गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़नेवाले बीपीएल बच्चों के लिए शुल्क का निर्धारण अब तक नहीं किया है.

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