रांची: हाइकोर्ट ने कांग्रेस विधायक सावना लकड़ा को झारखंड विधानसभा के 18 जुलाई के विश्वास मत सत्र (विशेष) में भाग लेने की अनुमति दे दी है. बुधवार को जस्टिस एनएन तिवारी व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा प्रशासन को निर्देश दिया कि वह विधायक को पुलिस स्कॉट में झारखंड विस के स्पीकर कक्ष तक ले जाये. सत्र की समाप्ति के बाद वापस केंद्रीय कारा होटवार उन्हें पहुंचायें.
खंडपीठ ने वोट देने के मुद्दे पर कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया. यह मामला स्पीकर पर छोड़ा गया. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी व सुमित गड़ोदिया ने पैरवी करते हुए पुलिस एस्कॉर्ट में विधानसभा जाने की अनुमति देने का आग्रह किया. सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने इसका विरोध नहीं किया. वहीं वरीय अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सावना लकड़ा को विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी ने अनिल कुमार सिन्हा को भाजपा का प्रवक्ता बताते हुए विरोध किया. कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने का विरोध करना राजनीति से प्रेरित है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विधायक सावना लकड़ा को अविनाश तिवारी हत्या मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.