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रिश्वत मामले में आरोपी दारोगा को दो साल की सजा

रांची : रिश्वत लेने के मामले में बोकारो स्टील सिटी के तत्कालीन दारोगा सीपी सिंह को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मो शाकिर की अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनायी है. दारोगा पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह कैद की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. […]

रांची : रिश्वत लेने के मामले में बोकारो स्टील सिटी के तत्कालीन दारोगा सीपी सिंह को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मो शाकिर की अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनायी है. दारोगा पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह कैद की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला स्पेशल 12/2001 से संबंधित है. मामले के सूचक जन वितरण प्रणाली के संचालक मुमताज हसन खां ने निगरानी में शिकायत की थी कि दारोगा सीपी सिंह ने 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. मोल भाव के बाद रिश्वत की राशि 30 हजार पर तय हुई. निगरानी की टीम ने 22 जून 2001 को पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये लेते हुए दारोगा को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता एवं बचाव पक्ष की ओर से अनिल कुमार सिन्हा ने बहस की थी.

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