नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शुक्रवार को बलात्कार और महिला को आपराधिक धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया. इससे पहले कथित पीडि़ता अपने बयान से पलट गयी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद सिंह को यह कहते हुए बरी कर दिया कि 42 वर्षीय महिला ने अदालत में कहा है कि सिंह नेे उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया. अदालत ने इस मामले में गवाही पूरी कर अंतिम फैसला सुनाना बाकी रखा था, क्योंकि रेलवे कर्मचारी महिला ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान के विपरीत बयान दिया था. महिला ने पहले पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये अपने बयान में कहा था कि सिंह ने लगभग चार वर्षों तक उससे बार-बार बलात्कार किया.
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धनंजय सिंह बलात्कार मामले में बरी
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शुक्रवार को बलात्कार और महिला को आपराधिक धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया. इससे पहले कथित पीडि़ता अपने बयान से पलट गयी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद सिंह को यह […]
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