रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत में गुरुवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली की मां कौशल्या देवी उर्फ कौशर रानी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता मिलन कुमार डे ने पक्ष रखते हुए कहा कि बहू को प्रताडि़त करने का आरोप निराधार है. उम्र भी अधिक हो गयी है. जमानत देने का आग्रह किया. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केस डायरी प्रस्तुत (कॉल फॉर केस डायरी) करने का निर्देश दिया. इसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गयी. तारा शाहदेव की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कौशल्या देवी की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है. रंजीत सिंह कोहली ने दायर की जमानत याचिकापत्नी तारा शाहदेव को प्रताडि़त करने व जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में गिरफ्तार रंजीत सिंह कोहली ने हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. प्रार्थी ने लगाये गये आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत देने का आग्रह किया है. गुरुवार को जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत में रंजीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी.
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कोहली की मां की याचिका पर सुनवाई, हाइकोर्ट ने मांगा केस डायरी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत में गुरुवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली की मां कौशल्या देवी उर्फ कौशर रानी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता मिलन कुमार डे ने पक्ष रखते हुए कहा कि बहू को […]
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