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जन धन योजना का लाभ लेने के लिए नये खाते की जरूरत नहीं

नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पहले से बैंक खाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत लाभ उठाने के लिए नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ‘जिस व्यक्ति का पहले से किसी बैंक में खाता है, उन्हें प्रधानमंत्री जन-धन योजना […]

नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पहले से बैंक खाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत लाभ उठाने के लिए नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ‘जिस व्यक्ति का पहले से किसी बैंक में खाता है, उन्हें प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाइ) के तहत अलग खाता खोलने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे व्यक्ति के लिए उनके मौजूदा खाते पर रुपे कार्ड जारी किया जायेगा, ताकि वे दुर्घटना बीमा का लाभ ले सके.’ इसमें कहा गया है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा मौजूदा खाते पर दी जा सकती है. बयान के अनुसार, 18 से 70 साल के बीच के सभी रुपे कार्ड धारकों को एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा. उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए कार्ड प्राप्त करने के बाद 45 दिनों में एक बार अपने रुपे कार्ड का उपयोग करना होगा. दुर्घटना बीमा दावे के बारे में सूचना दुर्घटना के 30 दिन के भीतर दी जानी चाहिए. जीवन बीमा कवरेज के लिए प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को एक कार्ड पर 30,000 रुपये का कवर मिलेगा, चाहे उसके कितने भी खाते क्यों न हों. मंत्रालय ने कहा, ‘30,000 रुपया बीमाधारक द्वारा नामित व्यक्ति को मिलेगा, जिसे संबंधित बैंक की नोडल शाखा को जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.’ बयान में कहा गया है कि नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त और उनके परिवार, आयकर रिटर्न : आय स्रोत पर कर कटौती वाले व्यक्ति तथा आम आदमी बीमा योजना के दायरे में आनेवाले लोग पीएमजेडीवाइ के तहत जीवन बीमा प्राप्त नहीं कर सकेंगे. बैंकों ने पीएमजेडीवाइ के तहत 8.76 करोड़ खाते खोले हैं और अबतक योजना के तहत 5.78 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किये गये हैं.

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