रांची: चारा घोटाले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी है. हाइकोर्ट ने लालू प्रसाद की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सीबीआइ जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था.
जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने चारा घोटाले की कांड संख्या आरसी 20 ए/ 96 में लालू प्रसाद को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिनों का समय दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि उक्त अवधि में लालू प्रसाद की ओर से पक्ष नहीं रखा जाता है, तो ट्रायल कोर्ट (सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश) कानूनी प्रावधानों के तहत आदेश पारित कर सकता है.
शुक्रवार को लालू प्रसाद की ओर से दायर याचिका पर दोनों पक्ष की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में श्री प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने पक्ष रखा था.