वर्ष 2001 से सरकार ने मुआवजा की राशि 10 लाख रुपये कर दी हैरांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को उग्रवादी घटना में मारे गये आम व्यक्ति को उचित मुआवजा भुगतान को लेकर एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी. सरकार की ओर से अभय कुमार मिश्रा ने खंडपीठ को बताया कि प्रतिवादी को मुआवजे के तौर पर निर्धारित 2.50 लाख रुपये भुगतान किया जा चुका है. तीन मार्च 2001 को सरकार ने मुआवजा की राशि बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी की थी, जो प्रतिवादी के मामले में लागू नहीं होता है. उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है. एकल पीठ ने पीडि़त परिजन कलीमा बीबी को 10 लाख रुपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने आदेश का अनुपालन नहीं किया.
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मुआवजा मामले की विस्तृत सुनवाई 22 जनवरी को होगी
वर्ष 2001 से सरकार ने मुआवजा की राशि 10 लाख रुपये कर दी हैरांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को उग्रवादी घटना में मारे गये आम व्यक्ति को उचित मुआवजा भुगतान को लेकर एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन […]
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