मंुबई. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने न्यू हॉराइजन लीजिंग एंड फाइनेंस के शेयर मंे धोखाधड़ीवाले कारोबार के लिए ब्रोकरेज कंपनी मनीबी सिक्योरिटीज और उसके दो ग्राहकांे पर नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने पाया कि मनीबी सिक्योरिटीज और उसके ग्राहकांे धीरेन शाह (एचयूएफ) और योगेश लक्ष्मण रेगे ने न्यू हॉराइजन के शेयरांे मंे मिलीभगत से गड़बड़ी की. धोखाधड़ी व अनुचित व्यापार व्यवहार नियमांे के उल्लंघन के लिए नियामक ने तीनांे पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
मनीबी सिक्योरिटीज पर तीन लाख का जुर्माना
मंुबई. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने न्यू हॉराइजन लीजिंग एंड फाइनेंस के शेयर मंे धोखाधड़ीवाले कारोबार के लिए ब्रोकरेज कंपनी मनीबी सिक्योरिटीज और उसके दो ग्राहकांे पर नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने पाया कि मनीबी सिक्योरिटीज और उसके ग्राहकांे धीरेन शाह (एचयूएफ) और योगेश लक्ष्मण रेगे ने न्यू हॉराइजन […]
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