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टाटा माइंस लीज नवीकरण मामले की सुनवाई दो दिसंबर को होगी (पढ़ कर लगायें)

राज्य सरकार ने समय लियामामला टाटा नोवामुंडी माइंस लीज नवीनीकरण कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को टाटा स्टील लिमिटेड के नोवामुंडी आयरन ओर माइंस के लीज नवीकरण मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली […]

राज्य सरकार ने समय लियामामला टाटा नोवामुंडी माइंस लीज नवीनीकरण कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को टाटा स्टील लिमिटेड के नोवामुंडी आयरन ओर माइंस के लीज नवीकरण मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तिथि निर्धारित की. सरकार की ओर से निर्णय लेने से संबंधित मुद्दे पर चुनाव आयोग से अनुमति लेने के लिए और समय देने का आग्रह किया गया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत से अंतरिम राहत देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड की ओर से याचिका दायर कर माइंस बंद करने से संबंधित राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गयी है. प्रार्थी ने सरकार को लीज नवीकरण करने का आदेश देने का आग्रह किया है. कहा गया कि पश्चिमी सिंहभूम स्थित 1160.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले नोवामुंडी माइंस राज्य सरकार के आदेश के बाद से बंद है. तीन सितंबर 2014 को इसे बंद करने का आदेश दिया गया था. चार सितंबर से उत्पादन नहीं हो रहा है. नवीकरण का आवेदन दिया गया है. सरकार ने नवीकरण के लिए 3500 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी है.

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