मुंबई. रिजर्व बैंक ने सस्ते मकानों के लिए कर्ज उपलब्ध कराने की दिशा में कुछ और कदम उठाये हैं. केंद्रीय बैंक ने बैंकों को उनके द्वारा जारी दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा बांड के एवज में लोगों को 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराने को गुरुवार को मंजूरी दे दी. आरबीआइ ने एक अधिसूचना में कहा कि खुदरा निवेशकों को इस तरह के बांड के बदले नकदी उपलब्ध कराने के वास्ते यह निर्णय लिया गया है कि बैंक उनके द्वारा जारी दीर्घकालिक बॉंड के एवज में व्यक्तिगत ऋण दे सकते हैं. आरबीआइ ने कहा कि ऐसे ऋण की एक तय सीमा होगी. प्रत्येक ऐसा ऋण चाहने वाले को 10 लाख रुपये तक अधिकतम कर्ज दिया जा सकेगा और कर्ज लौटाने की समय सीमा बांड की परिपक्वता अवधि के भीतर होनी चाहिए. हालांकि, बैंकों को अन्य बैंकों द्वारा जारी ऐसे बांड के बदले ऋण देने की मंजूरी नहीं होगी. इससे पहले, रिजर्व बैंक ने ढांचागत परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा जुटायी गयी दीर्घकालिक बांड राशि को बैंकों के सीआरआर और एसएलआर जैसे अनिवार्य नियामकीय नियमों से छूट दी है.
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सस्ते घर के लिए बैंक दे सकते हैं10 लाख का कर्ज
मुंबई. रिजर्व बैंक ने सस्ते मकानों के लिए कर्ज उपलब्ध कराने की दिशा में कुछ और कदम उठाये हैं. केंद्रीय बैंक ने बैंकों को उनके द्वारा जारी दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा बांड के एवज में लोगों को 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराने को गुरुवार को मंजूरी दे दी. आरबीआइ ने एक अधिसूचना में […]
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