इलाहाबाद. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मंगलवार को अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्राओं को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने एक विधि इंटर्न तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता दीक्षा द्विवेदी की जनहित याचिका को निबटाते हुए यह आदेश पारित किया. अदालत ने कहा कि पुस्तकालय में छात्राओं को प्रवेश से रोकने का विश्वविद्यालय अधिकारियांे का फैसला ‘एकतरफा’ और ‘संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन’ करने वाला है.
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एएमयू लाइब्रेरी में छात्राओं को प्रवेश दें
इलाहाबाद. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मंगलवार को अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्राओं को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने एक विधि इंटर्न तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता दीक्षा द्विवेदी की जनहित याचिका को निबटाते हुए यह आदेश पारित किया. अदालत […]
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