कोलकाता. कोलकाता की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य श्रृंजय बोस की अंतरिम जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी और उन्हें चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. बोस को सीबीआइ ने सारधा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. अलीपुर अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) पी प्रधान ने बोस को 26 नवंबर, 2014 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया और किसी भी सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक से समय-समय पर उनकी मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया. सीबीआइ ने बोस को सात दिन की पुलिस हिरासत में देने की गुहार लगायी थी. बोस ने अदालत से कहा कि वह उच्च रक्तचाप और पीठ में दर्द की शिकायत से पीडि़त हैं और पुलिस हाजत में फर्श पर सोने में अक्षम हैं.
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सांसद श्रृंजय बोस पुलिस हिरासत में
कोलकाता. कोलकाता की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य श्रृंजय बोस की अंतरिम जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी और उन्हें चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. बोस को सीबीआइ ने सारधा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. अलीपुर अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) पी प्रधान ने […]
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