रांची . एजेसी एके राय की अदालत ने दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में संबंधित थाना प्रभारी को डीएनए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली तिथि 15 दिसंबर तय की गयी है. यह मामला कांके थाना कांड संख्या 101/11 से संबंधित है. मामले के सूचक बिगु मंुडा ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि बिहार के छपरा निवासी गणेश प्रसाद ने उसकी पुत्री के साथ फरवरी 2011 में दुष्कर्म किया था. इससे पीडि़ता गर्भवती हो गयी और उसने 30 नवंबर 2011 को रिम्स में एक बच्ची को जन्म दिया था. जन्म देने के बाद पीडि़ता की मौत हो गयी थी. पीडि़ता के पिता ने उस बच्ची को हिनू स्थित एक मिशनरी संस्था को सौंप दिया था. पुलिस ने इस मामले में अदालत में आवेदन दिया था कि आरोपी एवं बच्ची के डीएनए की जांच होनी चाहिए. अदालत ने डीएनए जांच की स्वीकृति दे दी थी. गुरुवार को पुलिस को डीएनए जांच की रिपोर्ट सौंपनी थी. कांके थाना पुलिस ने गुरुवार को अदालत में कहा कि व्यस्तता की वजह से डीएनए जांच नहीं हो सकी है. अदालत ने अब 15 दिसंबर को डीएनए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
दुष्कर्म के मामले में डीएनए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
रांची . एजेसी एके राय की अदालत ने दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में संबंधित थाना प्रभारी को डीएनए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली तिथि 15 दिसंबर तय की गयी है. यह मामला कांके थाना कांड संख्या 101/11 से संबंधित है. मामले के सूचक बिगु मंुडा ने प्राथमिकी दर्ज करायी […]
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