रांची: झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग के साढ़े चार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अवैध ढंग से अजिर्त करने वाले एक कनीय अभियंता (जूनियर इंजीनियर) को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया है.
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि विवेकानंद चौधरी नामक इस कनीय अभियंता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अवैध ढंग से अजिर्त करने के मामले में विभागीय जांच बैठायी गयी थी लेकिन अभियंता ने जांच में भाग नहीं लिया.
इस बीच निगरानी ब्यूरो ने उसके खिलाफ जांच करके उसके खिलाफ चार करोड़, 48 लाख रुपये की अवैध संपत्ति अपने और अपने बेटे तथा पत्नी के नाम अजिर्त करने के सबूत एकत्र किये हैं.
सड़क निर्माण विभाग की प्रमुख सचिव राजबाला वर्मा ने चौधरी को सेवामुक्त करने का आदेश निर्गत किया है. आदेश में कहा गया है कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला जारी रहेगा.