सरकारी पोस्टर-बैनर तुरंत हटाने का आदेशतैयारी से संतुष्टझारखंड में चुनाव की तैयारियों से आयोग पूरी तरह संतुष्ट है. पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. आयोग ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को चुनाव में शामिल कराना चाहता है. इसके लिए अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है.वीएस संपत, मुख्य चुनाव आयुक्तअंडर ऑर्ब्जवेशन हैं दुमका डीसी व बोकारो एसपीराजनीतिक दलों द्वारा दुमका के डीसी और बोकारो एसपी को हटाये जाने की मांग पर श्री संपत ने कहा : आयोग को कई अधिकारियों की शिकायत मिली है. उन अधिकारियों को अंडर ऑर्ब्जवेशन रखा गया है. वे साफ व स्वच्छ चुनाव कराने में बाधा बनेंगे या काम में लापरवाही बरतेंगे, तो अविलंब उन पर कार्रवाई की जायेगी. जेटली मामले में गाड़ी देनेवाला अफसर भी दोषीएक सवाल के जवाब में श्री संपत ने कहा : केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को लाल बत्ती गाड़ी में ले जाने के मामले की जांच करायी जा रही है. इस मामले में एफआइआर दर्ज किया गया है. लाल बत्ती गाड़ी में बैठने के लिए श्री जेटली पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला नहीं बनता है. केंद्रीय मंत्री के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने का जिम्मा राज्य सरकार का है. उनको लाल बत्ती लगी गाड़ी उपलब्ध करानेवाला अधिकारी दोषी है. ड्राइवर ने बत्ती चालू की होगी, तो उसका भी दोष है. फिलहाल, मामले की जांच चल रही है. जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जायेगी. वरीय संवाददाता, रांचीचुनाव आयोग ने राज्य में जगह-जगह लगाये गये सरकारी योजनाओं व पदाधिकारियों से संबंधित पोस्टर-बैनर तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. रांची में दो दिनों तक चुनाव तैयारी की समीक्षा के बाद गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राजनीतिक दलों से मिली शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है. अधिकारियों को 48 घंटे के अंदर पोस्टर-बैनर हटा कर आयोग को सूचित करने को कहा गया है. उसके बाद भी पोस्टर लगे रहने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी. हालांकि आयोग ने राज्य में चल रही धोती-साड़ी-लूंगी योजना बंद कराने से इनकार किया. श्री संपत ने कहा : इस योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट में 203 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. 15 अगस्त से यह योजना शुरू की जा चुकी थी. इसमें नये लाभुकों को शामिल नहीं किया जा रहा है. इस वजह से आयोग चुनाव के दौरान योजना बंद कराने का अनुरोध नहीं मान सकता है. धोती-साड़ी योजना पहले की तरह जारी रहेगी. व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री भेजी, तो करा सकेंगे एफआइआरश्री संपत ने बताया : राजनीतिक दलों ने चुनाव में सोशल मीडिया, विशेष रूप से व्हाट्सएप के जरिये सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश करने की शिकायत की थी. इस बारे में आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं. व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री फारवर्ड करने की शिकायत थाने में दर्ज करायी जा सकती है. इस पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. यही बात फेसबुक, ट्विटर और इन जैसे अन्य सोशल साइटों पर भी लागू होगी.प्रत्याशियों को मिलेगी पूरी सुरक्षाविधानसभा चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को आयोग सुरक्षा मुहैया करायेगा. श्री संपत ने कहा कि सभा या रैली होने की सूचना मिलने पर प्रत्याशियों को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी. इस बारे में सभी डीसी-एसपी को विशेष निर्देश जारी किये गये हैं. वृद्ध व विकलांग वाहन से जा सकेंगे मतदान केंद्रराजनीतिक दलों के अनुरोध पर वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को मतदान केंद्रों तक विशेष वाहन या व्हीलचेयर पर ले जाने की अनुमति दी जायेगी. शेष वाहनों को मतदान केंद्रों के 200 गज के दायरे से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी.2,668 बूथों पर लोग देख सकेंगे अपना वोट सात विधानसभा क्षेत्रों में लोग अपना वोट डालने के बाद देख सकेंगे कि उनका वोट कहां पड़ा है. इवीएम में वोट डालने के बाद एक परची पर नाम लिखा आयेगा कि वोट किसे डाला गया है. रांची, कांके, हटिया, बोकारो, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और धनबाद विधानसभा के कुल 2,668 बूथों पर लोग अपना वोट डालने के बाद परची पर देख सकेंगे. हालांकि परची मशीन में वापस चली जायेगी. लोग परची ले नहीं सकेंगे.संवेदनशील क्षेत्रों में इवीएम की सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजामश्री संपत ने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में इवीएम की सुरक्षा के लिए कड़ेे इंतजाम किये गये हैं. सामान्य क्षेत्रों में मतदान के बाद उसी दिन सभी इवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जायेगा. संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान के दिन ही इवीएम को स्ट्रांग रूम ले जाना संभव नहीं होगा. ऐसे में इवीएम कलस्टर में रखा जायेगा. कलस्टर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जायेंगे. वहां प्रत्याशियों को जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी.50,000 रुपये तक की बाध्यता केवल राजनीतिक लोगों के लिएचुनाव के दौरान 50 हजार रुपये से ज्यादा लेकर नहीं निकलने की बाध्यता केवल राजनीतिक लोगों के लिए है. कोई व्यक्ति जो किसी दल का प्रत्याशी, पदाधिकारी, एजेंट या कार्यकर्ता हो, वह 50 हजार रुपये से अधिक राशि लेकर नहीं चल सकता है. आम लोगों पर यह नियम लागू नहीं है. आम लोग अपने पर किसी भी मात्रा में रकम लेकर चल सकते हैं. उनको रुपये का स्रोत बताना होगा. स्रोत बताने पर उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जायेगी. चुनाव आयोग के अन्य निर्देश – मतदान के दिन छुट्टी कराने के लिए श्रम सचिव को निर्देश. सभी निजी कर्मचारियों की छुट्टी सुनिश्चित करने का विशेष निर्देश- सभी दलों के एक जिला प्रतिनिधि को अनुमति प्राप्त वाहन में अपने दल की प्रचार सामग्री ढोने की अनुमति दी गयी है.- शिकायत मिलने पर आधे घंटे के अंदर फ्लाइंड स्क्वायड संबंधित जगह पर पहुंचेगा. नहीं पहुंचने पर कार्रवाई होगी.- प्रत्याशियों को सभा और रैली आदि की अनुमति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम होगा. अधिकतम 48 घंटे में अनुमति प्रदान की जायेगी.- सभी पर्यवेक्षकों को प्रतिदिन कम से कम एक घंटा आम लोगों के लिए निर्धारित स्थान पर सुलभ रहने के निर्देश दिये गये हैं. स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए सभी पर्यवेक्षकों को हिंदी और अंगरेजी समझने वाला एक सहायक प्रदान किया जायेगा. – सभी पांच फेज के चुनाव के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं. केंद्रीय पुलिस बल के जवानों को पर्याप्त मात्रा में सुलभ कराने के निर्देश.- चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए पोस्टल वोट के माध्यम से उनका वोट सुनिश्चित करने के लिए दिये निर्देश.- रिटर्निंग अफसरों को चुनाव के पांच दिन पहले बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं को वोटर स्लिप उपलब्ध कराने के लिए कहा गया.- चुनाव के एक दिन पहले से सभी बूथों पर बिजली और पानी की निर्बाध व्यवस्था करने का निर्देश
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धोती-साड़ी योजना बंद कराने से चुनाव आयोग का इनकार
सरकारी पोस्टर-बैनर तुरंत हटाने का आदेशतैयारी से संतुष्टझारखंड में चुनाव की तैयारियों से आयोग पूरी तरह संतुष्ट है. पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. आयोग ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को चुनाव में शामिल कराना चाहता है. इसके लिए अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है.वीएस संपत, […]
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