रांची: राज्य में सिविल जज व जूनियर डिविजन (मुंसिफ) की बहाली अब नये रेगुलेशन के तहत होगी. झारखंड हाइकोर्ट ने पुराने रेगुलेशन को निरस्त करते हुए नया नियम बनाया है. मुंसिफ की बहाली झारखंड ज्यूडिशियल सर्विस (रिक्रूटमेंट) रेगुलेशन 2013 के तहत की जायेगी. इस संबंध में 18 जून को गजट का प्रकाशन कर दिया गया है. अगर हाइकोर्ट को किसी वर्ष लगता है कि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, तो वह प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए आयोग को निर्देशित करेगा.
प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी. अभ्यर्थियों को दो घंटे में वस्तुनिष्ठ सवालों का जवाब देना होगा. इसमें निगेटिव मार्किग नहीं होगी. निर्धारित सीट से 15 गुणा अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. यदि अंतिम स्थान पर एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक लाते हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जायेगा.
कुल सीट के तीन गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा. इसके लिए 100 अंक निर्धारित किये गये हैं. साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 25 प्रतिशत और एससी, एसटी, इबीसी व बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत अंक लाना होगा. इससे कम अंक लानेवाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा.