हरियाणा सरकार की खिंचाईचंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने सोमवार को अवमानना के एक मामले में स्वयंभू बाबा संत रामपाल के खिलाफ नया गैरजमानती वारंट जारी किया और वर्ष 2006 के हत्या के एक मामले में उनकी जमानत रद्द कर दी. अदालत ने हरियाणा सरकार की यह दलील भी ठुकरा दी कि स्वयंभू बाबा बीमार हैं और उनकी गिरफ्तारी कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर सकती है. अदालत ने कहा कि स्वयंभू बाबा को गिरफ्तार करने में राज्य सरकार की इच्छा में कमी है और उन्हें पेश करने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किये गये. अदालत ने हरियाणा के महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रामपाल 17 नवंबर या उससे पहले व्यक्तिगत रूप से पेश हों. जस्टिस एम जयपाल की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने कहा कि अगर रामपाल उसके सामने पेश होने में फिर नाकाम रहते हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से उनके सामने पेश होना पड़ेगा.
संत रामपाल के खिलाफ नया वारंट
हरियाणा सरकार की खिंचाईचंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने सोमवार को अवमानना के एक मामले में स्वयंभू बाबा संत रामपाल के खिलाफ नया गैरजमानती वारंट जारी किया और वर्ष 2006 के हत्या के एक मामले में उनकी जमानत रद्द कर दी. अदालत ने हरियाणा सरकार की यह दलील भी ठुकरा दी कि स्वयंभू बाबा बीमार […]
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