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सिटी एसपी की रिपोर्ट में चार अधिकारी दोषमुक्त

अभिजीत ग्रुप के हैं अधिकारीरिटायर्ड डीएसपी ने लगाया था एक साल का वेतन नहीं देने का आरोपआरोपियों को भी नहीं मिला है वेतन रांची. रिटायर्ड डीएसपी सी डिक्रूज ने मेसर्स अभिजीत ग्रुप कंपनी के जिन अधिकारियों पर अरगोड़ा थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था. वे सिटी एसपी अनुप बिरथरे की जांच में निर्दोष […]

अभिजीत ग्रुप के हैं अधिकारीरिटायर्ड डीएसपी ने लगाया था एक साल का वेतन नहीं देने का आरोपआरोपियों को भी नहीं मिला है वेतन रांची. रिटायर्ड डीएसपी सी डिक्रूज ने मेसर्स अभिजीत ग्रुप कंपनी के जिन अधिकारियों पर अरगोड़ा थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था. वे सिटी एसपी अनुप बिरथरे की जांच में निर्दोष निकले. ग्रुप अधिकारियों में प्रोजेक्टर मैनेजर अजय नाथ, सीनियर डीजीएम संजय श्रीवास्तव, वाइस प्रेसीडेंट एचआर जान जोसेफ और एचओडी आइटी विजय सिंह शामिल हैं. सिटी एसपी की रिपोर्ट में इन्हें दोषमुक्त किया गया है. इन पर एक साल के वेतन में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था.जांच के दौरान सिटी एसपी ने पाया कि जिन चार लोगों को प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बनाया गया है. वे अभिजीत ग्रुप कंपनी के पे-रोल में आनेवाले पदाधिकारी हैं. जांच में पता चला कि संजय श्रीवास्तव को फरवरी 2013 से लेकर दिसंबर, 2013 के बीच वेतन नहीं मिला था. इसी तरह अजय नाथ ने भी सिटी एसपी को बताया कि उन्हें भी फरवरी 2013 के बाद कंपनी की ओर से वेतन और भत्ते का भुगतान नहीं किया है. जांच के आधार पर सिटी एसपी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिजीत ग्रुप के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप डायरेक्टर के अलावा जिन चार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था. वे खुद भी अभिजीत ग्रुप ऑफ कंपनी के झारखंड में फेल्योर होने के पीडि़त हैं. इसलिए उक्त चार लोगों को केस में अभियुक्त बनाया जाना पूर्णत अनुसूचित है.उल्लेखनीय है कि डीएसपी के पद से रिटायर्ड होने के बाद सी डिक्रूज ने मेसर्स अभिजीत ग्रुप कंपनी में लायजन विभाग में योगदान दिया था. वे कंपनी में 31 जनवरी 2014 तक कार्यरत रहे. लेकिन उन्हें वेतन मिला, सिर्फ जनवरी, 2013 तक का ही. वेतन नहीं मिलने पर गत जून माह में उक्त चार लोगों के अलावा कंपनी के चेयरमैन, एमडी और ग्रुप डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाना में केस दर्ज कराया था. आरंभिक जांच पूरी हाने के बाद सिटी एसपी ने कंपनी के चेयरमैन, एमडी और ग्रुप निदेशक के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश अनुसंधानक को दिया है.

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