मुजफ्फरनगर. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करते हुए पिछले साल सांप्रदायिक दंगे के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई एक पीडि़ता को जिला प्रशासन ने पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया है. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर पीडि़ता को पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि दी गयी है. इस मामले में विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने फुगना गांव के पांच आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी. पीडि़ता की याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था और एसआइटी अधिकारियों से पेश होने के लिए कहा था. अदालत ने सभी दुष्कर्म पीडि़ताओं को मुआवजा देने का निर्देश दिया था, लेकिन महिला को जब मदद नहीं मिली तो उन्होंने अदालत का रुख किया. महिला ने दावा किया कि दबाव में दिये गये उनके पहले के बयान को आधार बनाकर एसआइटी ने आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने दुष्कर्म की बात स्वीकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. दंगे के दौरान सामूहिक दुष्कर्म के छह मामले दर्ज किये गये थे.
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मुजफ्फरनगर दुष्कर्म पीडि़ता को मिला मुआवजा
मुजफ्फरनगर. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करते हुए पिछले साल सांप्रदायिक दंगे के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई एक पीडि़ता को जिला प्रशासन ने पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया है. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर पीडि़ता को पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि दी गयी […]
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