लाहौर. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को धन शोधन के आरोप में (संसद की सदस्यता के लिए) अयोग्य ठहराने की मांग करनेवाली एक याचिका यहां की एक अदालत ने उसे दायर करने के 23 साल बाद सुनवाई के लिए मंजूर कर ली. लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह और न्यायमूर्ति आबिद अजी शेख की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद उसे मंजूर कर ली. पीठ ने उस पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश से पांच सदस्यीय वृहत पीठ बनाने का अनुरोध किया. यह पीठ 1991 से लंबित मुख्य याचिका पर सुनवाई तय करने संबंधी आवेदन पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ने कहा कि उनकी याचिका पर पांच सदस्यीय पीठ की पिछली सुनवाई के बाद से चार साल गुजर गये. पांच सदस्यीय पीठ के एक सदस्य ने निजी कारणों से उसकी सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह पीठ भंग कर दी गयी थी. जाफरी ने कहा कि नवाज शरीफ ने अवैध तरीकों से धन विदेश भेज कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया और भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों ने इस संबंध में उनकी शिकायत से आंखें फेर ली.
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शरीफ को अयोग्य ठहराने याचिका मंजूर
लाहौर. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को धन शोधन के आरोप में (संसद की सदस्यता के लिए) अयोग्य ठहराने की मांग करनेवाली एक याचिका यहां की एक अदालत ने उसे दायर करने के 23 साल बाद सुनवाई के लिए मंजूर कर ली. लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह और न्यायमूर्ति आबिद अजी […]
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