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तारा प्रकरण की सुनवाई 20 नवंबर को
रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के साथ रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन द्वारा धोखे से शादी कर मारपीट करने व जबरन धर्म बदलने का दबाव डालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के […]
रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के साथ रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन द्वारा धोखे से शादी कर मारपीट करने व जबरन धर्म बदलने का दबाव डालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी निलंबित रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद की ओर से वरीय अधिवक्ता जयप्रकाश झा ने पक्ष रखा. उन्होंने प्रार्थी के क्रेडेंसियल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके चरित्र की जांच निगरानी से करायी जाये. जब तारा शाहदेव ने धारा 164 के तहत बयान दिया है.
उसमें लगाये गये आरोपों की जांच चल रही है. वैसी परिस्थिति में जनहित याचिका का कोई अर्थ नहीं है. याचिका खारिज करने योग्य है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने विरोध किया. खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की.
रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की पेशी
रांची : निशानेबाज तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने एवं जबरन धर्म परिवर्तन करने के मामले में आरोपी रंजीत सिंह कोहली एवं उसकी मां कौशल रानी की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई. अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है.
पेशी के दौरान रंजीत कोहली ने अपनी समस्याओं से कोर्ट को अवगत कराया. उसने सशरीर की मांग की, ताकि वह अपने अधिवक्ता से भी बात कर सके.
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