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Ranchi news : बहुचर्चित सिलागांई हिंसा व हत्या के मामले में 15 आरोपी बरी

Updated at : 24 Nov 2025 8:17 PM (IST)
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Ranchi news : बहुचर्चित सिलागांई हिंसा व हत्या के मामले में 15 आरोपी बरी

बरी होने वालों में 75 व 70 वर्ष के आरोपी भी शामिल

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बरी होने वालों में 75 व 70 वर्ष के आरोपी भी शामिल रांची . बहुचर्चित सिलागांई हिंसा व हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया है. दशरथ उरांव की हत्या के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे 15 आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. आरोपियों में 75 व 70 वर्ष के भी लोग शामिल हैं. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रित्यांशु कुमार सिंह ने मामले में पैरवी की. जिन्हें बरी किया गया, उनमें गफ्फार अंसारी (75), सत्तार अंसारी ( 70), तस्लीम अंसारी (65), मुद्दीन अंसारी (71), तैयब अंसारी (40), वाहिद अंसारी ( 70), निजाम अंसारी (55), महमुद अंसारी (50), शोएब अंसारी( 58), अफरोज अंसारी (34), जमील अंसारी (42), इरशाद अंसारी (42), मुबारक अंसारी (55), जैनुल अंसारी (52) और हबीब अंसारी (46) शामिल हैं. क्या था मामला घटना वर्ष 2014 की है, जब चान्हो प्रखंड के सिलंगाई में ईद के दिन नमाज की जगह को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद भड़क गया था. देखते ही देखते मामला इतना गंभीर हो गया कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया. हालात इस कदर बिगड़े कि आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया और लोग घर-बार छोड़कर भागने लगे. आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच हुई झड़प में दशरथ उरांव की मौत हो गई थी, जबकि दोनों पक्षों के कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए थे. घटना के बाद कुल चार प्राथमिकी दर्ज की गई थीं. इनमें से तीन मामलों में कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुका है, जबकि चौथे मामले में आज 15 आरोपियों को बरी कर दिया गया.अदालत ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके आधार पर सभी अभियुक्तों को आरोपमुक्त किया जाता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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