नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने लोकसभा मंे विपक्ष के नेता (एलओपी) को नियुक्त करने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग करनेवाली जनहित याचिका पर सुनवाई 15 अक्तूबर तक टाल दी. चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षतावाली पीठ ने बुधवार को कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट इस विषय की सुनवाई कर रहा है. हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इस पर सुनवाई करेंगे.’ दरअसल, कोर्ट को बताया गया कि ऐसी ही एक याचिका पर शीर्ष न्यायालय में नौ सितंबर को सुनवाई होनी है, जिसके बाद यह आदेश आया.
विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर सुनवाई 15 अक्तूबर को
नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने लोकसभा मंे विपक्ष के नेता (एलओपी) को नियुक्त करने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग करनेवाली जनहित याचिका पर सुनवाई 15 अक्तूबर तक टाल दी. चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षतावाली पीठ ने बुधवार को कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट इस विषय की सुनवाई कर रहा है. हम सुप्रीम कोर्ट […]
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