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फरजी बिल निकासी के मामले में जवाब तलब

मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगीरांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को विधानसभा कर्मियों द्वारा फरजी टीए व डीए लेने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विधानसभा को शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्ट जवाब […]

मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगीरांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को विधानसभा कर्मियों द्वारा फरजी टीए व डीए लेने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विधानसभा को शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व विधानसभा की ओर से जवाब देने के लिए देने का आग्रह किया गया. खंडपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 19 सितंबर की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विराट कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने कहा है कि विधानसभा कर्मियों ने यात्रा भत्ता व अन्य भत्ता के रुप में लगभग तीन करोड़ रुपये की गलत निकासी की है. बिना यात्रा किये ही विपत्र की निकासी की गयी है. महालेखाकार ने भी इस पर आपति की थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की गयी.

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