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जुर्माना देने में देर की तो लगेगा ब्याज

नयी दिल्ली. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) नियमांे का उल्लंघन करनेवाली विभिन्न इकाइयांे से हजारांे करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली का प्रयास कर रहा है. आयोग अब जुर्माना अदायगी मंे देरी करनेवाली इकाइयांे से मासिक डेढ़ फीसदी का ब्याज भी वसूलेगा, जिसका उल्लेख संबंधित इकाई को भेजे जानेवाले मांग नोटिस मंे भी होगा. सीसीआइ विभिन्न […]

नयी दिल्ली. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) नियमांे का उल्लंघन करनेवाली विभिन्न इकाइयांे से हजारांे करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली का प्रयास कर रहा है. आयोग अब जुर्माना अदायगी मंे देरी करनेवाली इकाइयांे से मासिक डेढ़ फीसदी का ब्याज भी वसूलेगा, जिसका उल्लेख संबंधित इकाई को भेजे जानेवाले मांग नोटिस मंे भी होगा. सीसीआइ विभिन्न क्षेत्रांे मंे अनुचित व्यापार व्यवहार पर निगाह रखता है. उसे प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियांे मंे शामिल इकाइयांे पर जुर्माना लगाने का अधिकार है. सीसीआइ डिफाल्टरांे से अधिक प्रभावी तरीके से जुर्माना वसूल सके, इसके लिए सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक जुर्माना वसूलने का तरीका) संशोधित नियमनांे मंे संशोधन किया है. इन नियमनांे के तहत सीसीआई को बिना भुगतान वाली जुर्माना राशि पर साधारण ब्याज लगाने का अधिकार है, लेकिन अभी तक इसका उल्लेख डिमांड नोटिस मंे नहीं होता था.

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