जाली नोट क्या है ? कोई भी नोट जिसमें वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों की विशेषताएं नहीं होती है, वह संदिग्ध जाली नोट, खोटा नोट या नकली नोट है.भारत में कितने जाली नोट संचलन में हैं ? किसी भी एजेंसी द्वारा संचलन में मौजूद जाली नोटों की संख्या के संबंध में कोई अनुमान नहीं किया गया है. हाल ही के वषार्ें में बैंकों द्वारा उनके स्तर पर जाली नोटों की पहचान अधिक मात्रा में की जाने के कारण बैंकिंग प्रणाली में जाली नोटों का पता लगाने के कार्य में तेजी आई है. पिछले तीन वषार्ें के दौरान पाये गये जाली नोटों की संख्या इस तरह है. रिजर्व बैंक किस तरह जाली नोटों की समस्या का समाधान करता है? 1. भारतीय बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं में आविधक रूप से सुधार करते हुए, ताकि जालीकरण करने वालों के लिए उनका अनुकरण करना कठिन हो.2. इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि बैंकों के पास एक ऐसी मजबूत प्रणाली उपलब्ध हो, जो बैंकिंग प्रणाली में जाली नोटों के प्रवेश करते ही तुरंत उन्हें पहचानने और पता लगाने में उनकी सहायक हो.3. वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों के संबंध में लोगों में जागरूकता बढ़ा कर.4. जाली नोटों का पता लगाने के बारे में नकदी प्रबंध करनेवालों को प्रशिक्षण देकर.5. बैंकों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वयन बढ़ाते हुए.अनजाने में प्राप्त जाली नोटों का विनिमय मूल्य प्राप्त कर सकता है? जाली नोट होने के कारण, प्रारंभ से ही उसका कोई मूल्य नहीं होता है. जाली नोटों के नियंत्रण के लिए क्या प्रावधान हैं ? भारतीय दंड संहिता की धारा 489 से 489 इ के तहत, जाली भारतीय करेंसी नोटों का मुद्रण या संचलन करना एक अपराध है. यदि अनजाने में किसी के पास एक जाली नोट आता है तो उसे क्या करना होगा? धारा 39 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा कतिपय अपराध किये जाने या अपराध करने की इच्छा रखने, जिसमें मुद्रा के जालीकरण संबंधी अपराध भी शामिल हैं, की जानकारी होने पर इसकी सूचना शीघ्र ही पास के दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी को दें. हम जाली नोट को स्वीकारने से कैसे बच सकते हंै ? यह एक अच्छी बात होगी कि नोटों को स्वीकार करते समय नोटों की वास्तविकता की जांच करने की आदत डाली जाये. यदि कोई व्यक्ति अनजाने में जाली नोट बैंक में जमा कराता है, तो बैंक क्या कार्रवाई करेगा? बैंक नोट को जब्त कर लेगा. नोट देनेवाले व्यक्ति को प्राप्ति सूचना भी जारी करेगा. रसीद खजांची और नोट देनेवाले द्वारा प्रमाणीकृत की जाती है. उन मामलों में भी प्राप्ति सूचना जारी की जाती है, जहां नोट प्रस्तुतकर्ता प्राप्ति सूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी न हो. उसके बाद, बैंक जब्त किये हुए नोट को स्थानीय पुलिस प्राधिकारी को जांच के लिए प्रेषित करेगा.
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जाली नोट मिलने पर शीघ्र सूचना दें
जाली नोट क्या है ? कोई भी नोट जिसमें वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों की विशेषताएं नहीं होती है, वह संदिग्ध जाली नोट, खोटा नोट या नकली नोट है.भारत में कितने जाली नोट संचलन में हैं ? किसी भी एजेंसी द्वारा संचलन में मौजूद जाली नोटों की संख्या के संबंध में कोई अनुमान नहीं किया गया […]
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