नयी दिल्ली. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों में व्हिसलब्लोवर व्यवस्था का अभाव तथा निदेशकों की नियुक्ति में प्रमुख दिशानिर्देशों के उल्लंघन समेत कई खामियां पायी हैं. लोक उपक्रम विभाग (डीपीइ) के दिशानिर्देश के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के निदेशक मंडल में कम-से-कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए. केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसइ) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा कि निदेशक मंडल के सदस्यों को देखने के बाद यह पाया गया कि मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. तथा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं थी. रिपोर्ट के अनुसार फर्टिलाइलजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर एंड प्रोजेक्टस एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था.
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उर्वरक कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति में खामी : कैग
नयी दिल्ली. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों में व्हिसलब्लोवर व्यवस्था का अभाव तथा निदेशकों की नियुक्ति में प्रमुख दिशानिर्देशों के उल्लंघन समेत कई खामियां पायी हैं. लोक उपक्रम विभाग (डीपीइ) के दिशानिर्देश के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के निदेशक मंडल में कम-से-कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए. […]
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