रांची : वन भूमि पर एनओसी के पहले 80 फीसदी राशि जमा करायें
Updated at : 25 Dec 2019 8:41 AM (IST)
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रांची : राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने किसी भी योजना के लिए वन क्षेत्र की जमीन लेने के पूर्व 80 फीसदी राशि जमा करने को कहा है. विभाग के संयुक्त सचिव राम कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सारे प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्त को पत्र भेजा है. इसमें आवश्यक दिशा-निर्देश का उल्लेख किया […]
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रांची : राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने किसी भी योजना के लिए वन क्षेत्र की जमीन लेने के पूर्व 80 फीसदी राशि जमा करने को कहा है.
विभाग के संयुक्त सचिव राम कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सारे प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्त को पत्र भेजा है. इसमें आवश्यक दिशा-निर्देश का उल्लेख किया गया है. यह कहा गया है कि विभिन्न सरकारी संस्थान या निजी संस्थानों द्वारा अगर गैर मजरुआ वन क्षेत्र की जमीन यानी जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ या जंगल की जमीन लेनी है, तो इसके लिए एनअोसी या एफआरए निर्गत करने के पूर्व राशि जमा करा लेनी होगी. राशि जमा कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाये.
इसके बाद शत प्रतिशत राशि प्राप्त करने के बाद ही भूमि रिलीज करने की कार्रवाई की जायेगी. पत्र में लिखा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों सीसीएल, बीसीसीएल व इसीएल के अलावा अन्य सरकारी संस्थानों, निजी संस्थानों के द्वारा सरकारी भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की जाती है.
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