रांची :दलबदल मामले में जवाब दें विधानसभा अध्यक्ष : कोर्ट

Updated at : 29 Nov 2019 9:07 AM (IST)
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रांची :दलबदल मामले में जवाब दें विधानसभा अध्यक्ष : कोर्ट

रांची : हाइकोर्ट के जज राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को झाविमो से भाजपा में शामिल हुए विधायकों के मामले में स्पीकर की अदालत के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने स्पीकर को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि शीघ्र सुनवाई के लिए क्या […]

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रांची : हाइकोर्ट के जज राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को झाविमो से भाजपा में शामिल हुए विधायकों के मामले में स्पीकर की अदालत के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने स्पीकर को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि शीघ्र सुनवाई के लिए क्या जल्दी है. जवाब शपथ पत्र के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर देने का निर्देश दिया. इससे पहले प्रार्थी की अोर से अदालत से मामले की शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया गया.
कहा कि स्पीकर की अदालत में दल-बदल मामले की सुनवाई लगभग साढ़े चार वर्ष तक चली. काफी समय बीत गया है. इसलिए जल्दी सुनवाई की जानी चाहिए. इस पर स्पीकर की अोर से वरीय अधिवक्ता जय प्रकाश ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि वह प्रार्थी की दलील से सहमत नहीं हैं. वर्तमान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. नयी विधानसभा का गठन अगले माह में होने जा रहा है. मामले की जल्दी सुनवाई करने का कोई ठोस कारण नहीं है.
बिना आदेश सूचीबद्ध हुआ सुनवाई के लिए मामला, होगी जांच
रांची़ हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को हजारीबाग जेल में छापेमारी के दाैरान पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व दीनानाथ सिंह के पास से पैसा व मोबाइल बरामद होने का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था.
सुनवाई के लिए कॉल हुआ. जस्टिस आनंद सेन ने पूछा कि बिना न्यायिक आदेश या तिथि निर्धारित हुए यह मामला सुनवाई के लिए कैसे सूचीबद्ध किया गया. उन्होंने हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को मामले की जांच करने का आदेश दिया. साथ ही कहा कि किसी भी मामले की सुनवाई होने के बाद अगली सुनवाई की तिथि तय की जाती है. इस मामले में हमने कोई तिथि तय नहीं की थी, लेकिन गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया. अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पैरवी की.
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