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आयोग के खिलाफ अपील वापस लें केंद्र

गोधरा मामला : गुजरात हाइकोर्ट का आदेश एजेंसियां, अहमदाबादगुजरात हाइकोर्ट ने केंद्र को पूर्व के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील वापस लेने की इजाजत दे दी, जिसमें उसने गोधरा ट्रेन अग्निकांड घटना की जांच के लिए 2004 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग की नियुक्ति को अवैध करार दिया था. […]

गोधरा मामला : गुजरात हाइकोर्ट का आदेश एजेंसियां, अहमदाबादगुजरात हाइकोर्ट ने केंद्र को पूर्व के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील वापस लेने की इजाजत दे दी, जिसमें उसने गोधरा ट्रेन अग्निकांड घटना की जांच के लिए 2004 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग की नियुक्ति को अवैध करार दिया था. कोर्ट ने 25 जुलाई को पारित अपने आदेश में केंद्र की नवगठित भाजपा नीत राजग सरकार को अनुमति प्रदान कर दी कि वह हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील वापस ले ले. हाइकोर्ट ने अक्तूबर, 2006 में बनर्जी आयोग रिपोर्ट के निष्कर्ष खारिज कर दिये थे और कहा था कि जांच ‘असंवैधानिक, अवैध और अमान्य है’. लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने उसे चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति केएस झावेरी और न्यायमूर्ति एजी उरैजी वाली खंडपीठ ने 25 जुलाई को पारित अपने आदेश में कहा, ‘याचिकार्ता (केंद्र सरकार) ने इस अपील को वापस लेने की अनुमति मांगी है. अनुमति प्रदान की जाती है. वर्तमान अपील का निस्तारण हो गया, क्योंकि इसे वापस ले लिया गया है.’ आयोग का गठन 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गोधरा में 2002 के साबरमती ट्रेन अग्निकांड की जांच के लिए किया था, जिसमें 59 व्यक्ति मारे गये. बनर्जी आयोग ने 17 जनवरी, 2005 को एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि एस-छह कोच में आग एक दुर्घटना थी, जबकि नानावती आयोग ने 2008 की रिपोर्ट में कहा था कि यह ‘पूर्वनियोजित षड्यंत्र’ था.

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