18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जमानत चाहिए, तो पत्नी को दो 50,000 रुपये

दहेज उत्पीड़न के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट का निर्देश एजेंसियां, नयी दिल्लीदहेज उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करनेवाले एक व्यक्ति को दिल्ली हाइकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बेटी को 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए दो हफ्ते की […]

दहेज उत्पीड़न के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट का निर्देश एजेंसियां, नयी दिल्लीदहेज उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करनेवाले एक व्यक्ति को दिल्ली हाइकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बेटी को 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए दो हफ्ते की मोहलत देते हुए तय समय के अंदर राशि भुगतान का निर्देश दिया. शिकायतकर्ता महिला बेरोजगार है और अपने बच्चे की हर जरूरत के लिए माता-पिता पर आश्रित रहना पड़ता है. याचिकाकर्ता (व्यक्ति) ने पत्नी और बच्चे को वापस बुलाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अपनी आशंकाओं के कारण महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती. कोर्ट ने कहा, ‘प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों के मुताबिक व्यक्ति को महिला और बच्चे की दैनिक जरूरत की पूर्ति के लिए 15 दिनों के अंदर 50,000 रुपये देना होगा, जिसके बाद उसे अंतरिम जमानत दी जायेगी. यदि व्यक्ति तय शर्तों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जायेगी. निर्देश में यह भी कहा गया है कि राशि के भुगतान के बाद व्यक्ति को 20,000 रुपये के मुचलके पर ही जमानत पर रिहा किया जायेगा. महिला द्वारा अगस्त 2013 में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराये जाने के बाद दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस के मुताबिक जोड़े की शादी वर्ष 2012 में हुई थी और उन्हें एक बेटी भी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें