न्यू यॉर्क. वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़तों को एक तगड़ा झटका देते हुए अमेरिका की एक अदालत ने व्यवस्था दी कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर इस रसायन संयंत्र से फैल रहे प्रदूषण के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. गैर सरकारी संगठन अर्थराइट्स इंटरनेशनल ने भोपाल के बाशिंदों की ओर से न्यू यॉर्क की सदर्न डिस्ट्रक्टि में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि नागरिकों की जमीन और पानी संयंत्र के अपशिष्ट से प्रदूषित हो रहे हैं. अर्थराइट्स ने कहा कि अदालत के फैसले के अनुसार यह सबूत होने के बाद यूनियन कार्बाइड पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि संयंत्र के निर्माण का काम कंपनी के एक कर्मचारी के हाथ में था. गैर सरकारी संगठन ने विश्वास जताया कि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जिससे अपील करने पर त्रुटिपूर्ण फैसला पलटा जा सकता है.
यूनियन कार्बाइड पर नहीं चल सकता मुकदमा : अमेरिकी कोर्ट
न्यू यॉर्क. वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़तों को एक तगड़ा झटका देते हुए अमेरिका की एक अदालत ने व्यवस्था दी कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर इस रसायन संयंत्र से फैल रहे प्रदूषण के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. गैर सरकारी संगठन अर्थराइट्स इंटरनेशनल ने भोपाल के बाशिंदों की ओर से न्यू […]
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