47 बालू घाटों के लिए जेेएसएमडीसी में प्री बिड कॉन्फ्रेंस
रांची : बालू घाटों से बालू की निकासी पर्यावरण की शर्तों और मानकों के अनुरूप ही करनी होगी. प्रदूषण नियंत्रण विभाग की शर्तों का अनुपालन जरूरी है. उक्त बातें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) द्वारा 47 बालू घाटों के लिए निकाले गये टेंडर को लेकर आयोजित प्री बिड कॉन्फ्रेंस में कही गयी. इसमें 30 संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए. प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब जेएसएमडीसी के बालू प्रभारी ललित कुमार व टेंडर कमेटी के सदस्यों दिया.प्रतिनिधियों से कहा गया कि एक बालू घाट में कम से कम दो टेंडर पड़ने पर ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है.
सिंगल टेंडर की स्थिति में इसे रद्द करना होगा. बताया गया कि टेंडर माइंस डेवलपर अॉपरेटर(एमडीओ) की नियुक्ति के लिए किया जा रहा है. चयनित एमडीओ बालू घाट से बालू की निकासी करेंगे. फिर ट्रांसपोर्टिंग कर बालू को स्टॉक यार्ड तक लायेंगे. वहां से कस्टमर की गाड़ी में बालू लोड होगा. बालू की बिक्री जेएसएमडीसी द्वारा अॉनलाइन की जायेगी.
एमडीओ को बालू की चोरी न हो, यह सुनिश्चित करना होगा. साथ ही बालू घाट से स्टॉक यार्ड तक रास्ते का रख-रखाव भी करना होगा. एमडीओ की सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा होगा और कलर कोडिंग भी. दूसरे रंग के वाहन आने पर उसे अवैध माना जायेगा. टेंडर कमेटी ने टेंडर के बारे में तकनीकी पक्ष की जानकारी दी.