रांची : सीनियर पुलिस अफसर के दबाव में की थी प्राथमिकी
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :04 Jul 2019 9:08 AM
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बकोरिया कांड. तीन तत्कालीन थानेदारों से सीबीआइ ने की पूछताछ पूछताछ में तीनों ने बयान दिया कि जिस मुठभेड़ में 12 लोगों की हत्या हुई थी, उनमें से कोई भी मुठभेड़ में शामिल नहीं था रांची :आठ जून 2015 को हुए बकोरिया कांड में जांच की रफ्तार दिल्ली सीबीआइ ने तेज कर दी है. इस […]
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बकोरिया कांड. तीन तत्कालीन थानेदारों से सीबीआइ ने की पूछताछ
पूछताछ में तीनों ने बयान दिया कि जिस मुठभेड़ में 12 लोगों की हत्या हुई थी, उनमें से कोई भी मुठभेड़ में शामिल नहीं था
रांची :आठ जून 2015 को हुए बकोरिया कांड में जांच की रफ्तार दिल्ली सीबीआइ ने तेज कर दी है. इस कड़ी में बुधवार को मामले से जुड़े तीन पूर्व थानेदारों से पलामू सर्किट हाउस में लंबी पूछताछ की गयी.
इनमें सतबरवा ओपी के तत्कालीन थानेदार मो रुस्तम, पलामू सदर के तत्कालीन थाना प्रभारी हरीश पाठक अौर मनिका थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी से पूछताछ की गयी. पूछताछ के दौरान तीनों ने बयान दिया कि जिस मुठभेड़ में 12 लोगों की हत्या हुई थी, उनमें से कोई भी मुठभेड़ में शामिल नहीं था. मो रुस्तम ने अपने बयान में कहा है कि घटना के बाद वे मौके पर पहुंचे थे. इस मामले में प्राथमिकी के लिए जो आवेदन तैयार किया गया था, वह भी उन्होंने नहीं लिखा था, बल्कि सीनियर अफसर के दबाव में उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था.
इससे पूर्व मामले में गलत कार्रवाई करने के लिए सीनियर अफसरों पर दबाव देने का आरोप लगाने वाले हरीश पाठक भी अपने बयान पर कायम रहे. उन्होंने भी कहा कि एसपी उन्हें केस करने के लिए दबाव दिया था, लेकिन वे नहीं माने. गुलाम रब्बानी ने भी मामले में अपने स्तर से किसी भी तरह की संलिप्तता से इंकार किया. मामले में फोरेंसिंक जांच के लिए भी दिल्ली सीबीआइ की टीम पलामू पहुंच चुकी है.
गुरुवार को वह मामले में जांच करेगी. बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ बकोरिया मुठभेड़ कांड की जांच कर रही है. हाइकोर्ट ने 22 अक्तूबर, 2018 को इस मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. इस मुठभेड़ में 12 लोग मारे गये थे. पुलिस मारे गये लोगों के नक्सली होने का दावा कर रही है.
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