रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री लोबिन हेंब्रोम ने कहा कि जमाखोरी के खिलाफ सोमवार को आदेश जारी किया जायेगा. उन्होंने प्रभात खबर को बताया कि बीच में सचिव के नहीं रहने से विलंब हुआ है. जमाखोरी रोकने के लिए यह आदेश निकालना जरूरी है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्य में जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु कानून-1955 की धारा सात के तहत कार्रवाई करें. यह कानून रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति व वितरण पर नियंत्रण करता है.
आलू व प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण यह निर्देश दिया गया था. झारखंड में निर्देश मिलने के 15 दिन बाद भी आदेश जारी नहीं हो सका है. केंद्र सरकार ने पशुओं का चारा, कोयला, वाहनों के स्पेयर पार्ट्स, दवाएं, खाद्यान्न व अन्य खाद्य तेल-बीज, आयरन एंड स्टील, न्यूजप्रिंट सहित पेपर व गत्ता, रूई, जूट व पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु माना है.