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15 सीटों पर निर्णय नहीं

।। दीपक ।। मेडिकल काउंसलिंग पर विवाद रांची : झारखंड के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का विवाद गहराया है. झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी इसी विवाद को लेकर पिछले दिनों स्थगित हुई थी. जानकारी के अनुसार बीसी-1 कोटे के तहत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) धनबाद […]

।। दीपक ।।

मेडिकल काउंसलिंग पर विवाद

रांची : झारखंड के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का विवाद गहराया है. झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी इसी विवाद को लेकर पिछले दिनों स्थगित हुई थी. जानकारी के अनुसार बीसी-1 कोटे के तहत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) धनबाद की तीन सीटें होल्ड में रखी गयी हैं. वहीं एमजीएम में भी तीन सीटों पर एलॉटमेंट नहीं हो पाया है. बीसी-2 कैटेगरी में नौ सीटें होल्ड पर रखी गयी हैं. इन सीटों के लिए साक्षात्कार 15 जुलाई के बाद होगा.

सामान्य कोटि में सफल आरक्षित कोटे के छात्रों को उनके संवर्ग में काउंसलिंग की अनुमति नहीं दी गयी है. सरकार का मानना है कि ऐसे छात्र दो बार साक्षात्कार की प्रक्रिया में भाग लेते थे. पहले जनरल के तहत काउंसलिंग में भाग लेते थे और फिर आरक्षित कोटे के तहत भी काउंसलिंग में शामिल होते थे. अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है. छात्रों का कहना है कि समता आंदोलन समिति और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन झारखंड में नहीं हो पा रहा है.

राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमेश राम और अन्य के मामले में दिये गये आदेश को मान रही है. रमेश राम से संबंधित मामला नियोजन (यूपीएससी) से संबंधित है. शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का मामला समता आंदोलन समिति और अन्य बनाम केंद्र सरकार के फैसले से संबंधित है.

समता आंदोलन में कहा गया है कि आरक्षण मामले में यदि एससी, एसटी अथवा ओबीसी कैंडिडेट सामान्य सीटों पर क्वालिफाइ करते हैं, तब आरक्षित कोटे की सीटें उसी संवर्ग के अन्य मेधावी छात्रों से भरी जायेंगी.

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