रांची : लोकायुक्त का आदेश निरस्त पुन: सुनवाई करने का निर्देश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Apr 2019 8:44 AM
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मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का रांची : हाइकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सोमवार को लोकायुक्त के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं का निष्पादन कर दिया. साथ ही लोकायुक्त का आदेश निरस्त कर मामले की दोबारा सुनवाई […]
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मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का
रांची : हाइकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सोमवार को लोकायुक्त के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं का निष्पादन कर दिया. साथ ही लोकायुक्त का आदेश निरस्त कर मामले की दोबारा सुनवाई करने के लिए वापस (रिमांड बैक) लोकायुक्त के पास भेज दिया.
प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार, अधिवक्ता मृणाल कांति राय ने अदालत को बताया कि लोकायुक्त ने बिना उन्हें नोटिस दिये तथा बिना उनका पक्ष सुने ही उनके खिलाफ एसीबी को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया. लोकायुक्त को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है. वे इसके लिए अनुशंसा कर सकते हैं.
इस मामले में लोकायुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया है, जो विधिसम्मत नहीं है. वहीं एसीबी की अोर से टीएन वर्मा ने प्रार्थियों के पक्ष का विरोध करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में प्रार्थियों के खिलाफ ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला पाया गया है.
जिला कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी ने 28 प्रतिशत व कार्यालय सहायक राजकुमार ने 112 प्रतिशत ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आरती कुमारी, राजकुमार व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर कर लोकायुक्त के आदेश को चुनाैती दी गयी थी. लोकायुक्त ने मामले की सुनवाई करते हुए एसीबी से जांच करायी थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला साबित हुआ था. इसके बाद लोकायुक्त ने एसीबी को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
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