रांची : 23 क्विंटल डोडा के साथ एक गिरफ्तार

Updated at : 05 Apr 2019 9:18 AM (IST)
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रांची : 23 क्विंटल डोडा के साथ एक गिरफ्तार

एसएसपी को मिली थी सूचना, दशम फॉल थाना क्षेत्र में की गयी छापेमारी रांची : दशम फॉल थाना क्षेत्र में गुरुवार को बुंडू एसडीपीअो अशोक रविदास के नेतृत्व में छापेमारी कर एक ट्रक(यूपी 25 एटी-7536) से 195 बोरे में भरा हुआ 23 क्विंटल डोडा पकड़ा गया़ साथ ही ट्रक चालक मो रिजवान को गिरफ्तार किया […]

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एसएसपी को मिली थी सूचना, दशम फॉल थाना क्षेत्र में की गयी छापेमारी
रांची : दशम फॉल थाना क्षेत्र में गुरुवार को बुंडू एसडीपीअो अशोक रविदास के नेतृत्व में छापेमारी कर एक ट्रक(यूपी 25 एटी-7536) से 195 बोरे में भरा हुआ 23 क्विंटल डोडा पकड़ा गया़ साथ ही ट्रक चालक मो रिजवान को गिरफ्तार किया गया है़ वह उत्तरप्रदेश के रामपुर जिला के शाहाबाद थाना क्षेत्र के पसतौर का निवासी है़ जब्त डोडा का बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपये आंका गया है़ डोडा चावल की बोरी के साथ छिपा कर उत्तरप्रदेश ले जाया जा रहा था़ यह जानकारी ग्रामीण एसपी आशुतोष शेखर ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में दी़
इस दौरान एसडीपीओ बुंडू भी उपस्थित थे़ ग्रामीण एसपी ने बताया कि एसएसपी अनीश गुप्ता को एक ट्रक में चावल के बीच में डोडा छिपा कर ले जाने की सूचना मिली थी. यह भी सूचना मिली थी कि ट्रक नामकुम से बुंडू की तरफ जायेगा. जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी ने एसडीपीअो बुंडू नेतृत्व में टीम का गठन किया़ उसमें बुंडू थाना प्रभारी राजकुमार यादव व दशम फॉल थाना प्रभारी दिनेश कुमार महली शामिल थे़ इसके बाद दशम फॉल थाना क्षेत्र के दामी के पास ट्रक को रोक कर चेक किया गया तो उसमें 50 बोरा चावल के साथ 195 बोरे में डोडा छिपा कर रखा गया था़ पुलिस ने ट्रक सहित डोडा व चावल जब्त कर लिया और उसके चालक मो रिजवान को गिरफ्तार कर लिया़ पुलिस ने चालक की निशानदेही पर नामकुम में जहां से डोडा लोड किया था वहां भी छापेमारी की़ लेकिन वहां के सारे लोग फरार हो चुके थे.
रांची : अफीम के तीन कारोबारी दोषी करार
रांची : अफीम के तीन कारोबारियों को एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है. जो दोषी करार हुए हैं उनमें फूलचंद मुंडा, लोदरो मुंडा अौर कंचन मुंडा शामिल हैं. इसके साथ ही मामले का चौथा आरोपी, उसका भी नाम लोदरो मुंडा है, को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.
तीनों आरोपियाें को एनडीपीएस की धारा 18 के तहत दोषी करार दिया गया है. अदालत ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए दस अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. ये सभी 2017 से ही जेल में है. इनके पास से बड़ी मात्रा में अफीम मिली थी.
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