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मतदाताओं को सहयोग करेंगे वोलेंटियर, 18 वर्ष से कम उम्र के वोलेंटियर की स्वैच्छिक सेवा लेने का दिया गया निर्देश

रांची : राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी एल खियांग्ते ने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), भारत स्काउट एंड गाइड एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वोलेंटियर की स्वैच्छिक सेवा लेने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के […]

रांची : राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी एल खियांग्ते ने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), भारत स्काउट एंड गाइड एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वोलेंटियर की स्वैच्छिक सेवा लेने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अंतर्गत वोलेंटियर की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षण संस्थानों में वोलेंटियर के लिए विद्यार्थियों की वर्गवार सूची तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीइओ) के साथ समन्वय बनाकर कर काम करें. वोटलेंटियर को उनके आवास अथवा संस्थान के निकटवर्ती मतदान केंद्र पर टैग करें. वहां वह मतदान के दिन स्वैच्छिक सेवा देंगे. भारत स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स को भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सहयोग के लिए जोड़ें. श्री खियांग्ते ने कहा कि मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है.

वोलेंटियर को मिलेगा फोटोयुक्त पहचान पत्र और प्रमाण पत्र : श्री खियांग्ते ने कहा कि मतदान केंद्रों पर स्वैच्छिक सेवा देने वाले वोलेंटियर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जायेगा. वोलेंटियर को मतदाताओं के सहयोग के लिए संबंधित मतदान केंद्र पर फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ रहना होगा. स्वैच्छिक सेवा देनेवाले सभी वोलेंटियर को प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा.

स्कूल और कॉलेजों में नियुक्त करें कैंपस एंबेसडर

रांची. धुर्वा स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों से आये रजिस्ट्रार आैर डीन के लिए मतदाता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उदघाटन करते हुए मुख्य चुनाव पदाधिकारी एल खियांग्ते ने विद्यालयों व महाविद्यालयों में कैंपस एंबेसडर नियुक्त करने का निर्देश दिया. कैंपस एंबेसडर अपने शिक्षण संस्थानों में नये मतदाताओं, भावी मतदाताओं का पंजीयन, निर्वाचन प्रक्रिया व मताधिकार पर युवाओं को जागरूक करेंगे. उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली के सशक्तीकरण में शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी बनाने में शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का गठन किया जा रहा है. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ मनीष रंजन ने कहा कि मतदान तिथि को अवकाश दिवस के रूप में मनाने की परंपरा खत्म करने की जरूरत है. इसकी जगह लोगों को अपने आस-पास के सहकर्मियों, पड़ोसियों व परिवार के सदस्यों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए.

दूसरे चरण का प्रशिक्षण तीन से 13800 कर्मचारी होंगे शामिल

रांची. चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को प्रशिक्षण देने का सिलसिला जारी है. पहले चरण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. दूसरे चरण का प्रशिक्षण तीन अप्रैल से शुरू होगा, जो छह अप्रैल तक चलेगा. पहले दिन पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा. इसमें तीन हजार कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसके बाद मतदान कर्मी एक, दो और मतदान कर्मी तीन को प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण में लगभग 13800 कर्मचारी शामिल होंगे. दिन के 11 बजे शुरू होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम तीनपालियों में होगा. एक पाली दो घंटे की होगी.

आज मतदान केंद्रों पर लगेगा विशेष शिविर

रांची. जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनके पास मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का एक और मौका है. 29 मार्च को रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर लगाया जा रहा है. शिविर में आकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के साथ ही मतदाता सूची में अपना नाम भी ढूंढ़ सकते हैं. त्रुटियों को भी सुधार सकते हैं. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र- 6 बीएलओ के पास उपलब्ध होगा, जिसे आवश्यक दस्तावेज के साथ भरकर बीएलओ के पास जमा कराना होगा. सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मौजूद रहेंगे. बीएलओ के पास अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची भी होगी, जिसके माध्यम से मतदाता अपना नाम और बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाने का निर्देश सभी बीएलओ को दिया गया है.

वोटर आइडी कार्ड नहीं है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है

अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो परेशान न हों. वोटर कार्ड के बगैर भी आप वोट कर सकते हैं. बस मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए. मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 तरह के पहचान पत्रों की मदद से किसी एक पहचान पत्र की मदद से वोट डाल सकेंगे.

आवश्यक पहचान पत्र

पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों , विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं.

10 अप्रैल तक कलस्टरों का भ्रमण कर रिपोर्ट दें

रांची : उपायुक्त राय महिमापत रे ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने सारे पदाधिकारियों को 10 अप्रैल तक कलस्टर का भ्रमण कर सुविधाओं का जायजा लेने का निर्देश दिया. सभी बूथों व कलस्टरों में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी को लेकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कहा है. उन्होंने सभी प्रखंडों से प्राप्त वर्नेबिलिटी मैपिंग की रिपोर्ट व मतदाता सूची के लगातार अपडेशन को लेकर भी सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया.

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