रांची : बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी की याचिका पर सुनवाई पूरी
Updated at : 14 Mar 2019 9:21 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी अजय कुमार सिंह की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रार्थी और केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा गया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने […]
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रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी अजय कुमार सिंह की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रार्थी और केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा गया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता सह महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बीसीसीएल के सीएमडी पद से हटाया जाना गलत है, क्योंकि हटाये जाने के पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया. यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है.
अजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेश का भी हवाला दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अजय कुमार सिंह ने अपील याचिका दायर की है. उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है.
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