आठ नवंबर तक ही थी लीज की अवधि
बुढ़मू : छापर बालू घाट से लीज समाप्त होने के बाद भी अवैध तरीके से बालू का उठाव किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार 25 जून 2015 को नीलामी के तहत ब्रह्मदेव प्रसाद को छापर पंचायत में स्थित देवनद में 10 एकड़ 30 डिसमील जमीन से बालू उठाव के लिए एक करोड़ 75 लाख रुपये में लीज दी गयी. जिसकी तिथि 09.11.2015 से 31.03.2018 तक निर्धारित की गयी.
बाद में उपायुक्त रांची, सहायक खनन पदाधिकारी व बंदोबस्तीधारी ने लीज की निर्धारित तिथि को 8.11.2018 तक के लिए बढ़ा दी. इस अवधि के समाप्त होने के बाद भी लीजधारी बालू का उठाव कर रहा है. बालू उठाव पोकलेन से किया जा रहा है, जबकि अनुबंध के आधार पर बालू का उठाव मजदूरों के द्वारा किया जाना था. यहां से प्रत्येक दिन रामगढ़, हजारीबाग, पतरातू, रांची, रातू, बुढ़मू आदि अन्य जगहों पर बालू पहुंचाया जा रहा है. मामले में अंचलाधिकारी सुनील चंद्र से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि यदि लीज की अवधि समाप्त हो गयी है तो जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी.