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रांची : रिम्स जनऔषधि केंद्र में नहीं थे फार्मासिस्ट निदेशालय ने निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण
रांची : रिम्स में स्थित जनऔषधि केंद्र में फार्मासिस्ट नहीं पाये जाने पर औषधि निदेशालय ने रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है. निदेशक को भेजे गये पत्र में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1945 के नियम 66(1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि 23 अगस्त 2018 को जन औषधि में निरीक्षण किया गया था, जिसमें […]
रांची : रिम्स में स्थित जनऔषधि केंद्र में फार्मासिस्ट नहीं पाये जाने पर औषधि निदेशालय ने रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है. निदेशक को भेजे गये पत्र में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1945 के नियम 66(1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि 23 अगस्त 2018 को जन औषधि में निरीक्षण किया गया था, जिसमें फार्मासिस्ट विजय कुमार अनुपस्थित पाये गये. दुकान में फार्मासिस्ट का अनुपस्थित पाया जाना नियम 65 (2) का उल्लंघन है.
रिम्स जन औषधि केंद्र का लाइसेेंस जिस फार्मासिस्ट के नाम से है, उसको उपस्थित होना है. यह देखा गया कि बिना फार्मासिस्ट के अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री जा रही थी. इसके अलावा शेड्यूल एचवन रजिस्टर संधारित नहीं पायी गयी. यह नियम 65 (3)(i)(h) का उल्लंघन है. ऐसे में साक्ष्य के रूप में फार्मासिस्ट का मूल प्रमाण पत्र व शेड्यूल एचवन का रजिस्टर प्रस्तुत किया जाये. एक सप्ताह के अंदर जवाब नहीं देने पर दवा दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
विजय कुमार आजाद का स्थानांतरण जनऔषधि केंद्र से रिम्स फार्मेसी में कर दिया गया है, क्योंकि यहां के फार्मासिस्ट सेवानिवृत्ति हो चुके हैं. जनऔषधि केंद्र में नये फार्मासिस्ट अमित कुमार को नियुक्त किया गया है. निरीक्षण के दौरान वे जनऔषधि केंद्र में मौजूद थे. शीघ्र ही औषधि निदेशालय को इसकी सूचना दे दी जायेगी.
डाॅ आरके श्रीवास्तव, निदेशक, रिम्स
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