जेल में मारपीट के मामले में कोड़ा बरी

Updated at : 13 Oct 2018 7:32 AM (IST)
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जेल में मारपीट के मामले में कोड़ा बरी

रांची : रांची जेल में हुई मारपीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बड़ी राहत मिली है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने शुक्रवार को मधु कोड़ा को मामले में बरी कर दिया. मधु कोड़ा के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में असफल रहा. उन्होंने कहा […]

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रांची : रांची जेल में हुई मारपीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बड़ी राहत मिली है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने शुक्रवार को मधु कोड़ा को मामले में बरी कर दिया. मधु कोड़ा के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में असफल रहा. उन्होंने कहा कि जिनके साथ मारपीट की गयी, जिन्हें चोट लगी, उसे ही आरोपी बना दिया गया था.
बरी होने के बाद मधु कोड़ा ने कहा कि न्याय अौर सच की जीत हुई है. अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर केस किया गया था. यह केस झूठ की बुनियाद पर किया गया था.
क्या था आरोप : मारपीट की यह घटना 2011 में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हुई थी.कोड़ा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 31 अक्तूबर 2011 को 12 बजे होटवार जेल में अन्य बंदियों के साथ मिलकर सुरक्षाकर्मियों को धमकी दी, नारेबाजी की अौर विरोध करने पर बंदी राजू तांती एवं बबन उर्फ साजिद के साथ हाथापाई अौर गाली-गलौज की.
इससे जेल में अराजक स्थिति पैदा हो गयी. मामले में राजू तांती अौर बबन उर्फ साजिद की शिकायत पर सदर थाना में कांड संख्या 257/11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जेल में हुई उस घटना के बाद मधु कोड़ा का हाथ टूट गया था. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस मामले में 30 सितंबर 2012 को चार्जशीट दायर की गयी थी.
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